जिले के 219 पंजीकृत निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों का 25 फीसदी सीटों पर ऑनलाइन नामांकन किया जा रहा है। इसको लेकर निजी विद्यालयों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। जिसका अनुपालन करते हुए निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों का नामांकन करना है।
- ऑनलाइन नामांकन के लिए पंजीकर
ण 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक होगा।- पंजीकृत विद्यार्थियों का सत्यापन 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक होगा।
- सत्यापित विद्यार्थियों को विद्यालय का आवंटन 15 फरवरी को किया जाएगा।
- चयनित बच्चों का नामांकन अगले वर्ष 16 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सुमन शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा में बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 25 फीसदी तक कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाना है।प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल विकसित किया गया हैं। बच्चों के नामांकन की कुल संख्या, कमजोर वर्ग व अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित सीट की सूचना पोर्टल पर अपलोड होगी।
सभी कागजातों की जांच होगी
निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने बच्चों का नामांकन कराने वाले अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें छह विद्यालयों में नामांकन के लिए विकल्प मिलेगा।नामांकन संबंधी कागजातों की जांच पोर्टल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पोर्टल पर बच्चों का चयन रेंडमली की जाएगी।निर्धारित संख्या में बच्चों का नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा। पोर्टल पर नामांकित बच्चों के आधार पर पीएफएमएस से निजी विद्यालयों को भुगतान होगा।
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